आयात निर्यात कोड
आयात निर्यात कोड
आयात निर्यात कोड (IEC) एक 10-अंकीय कोड है जो भारत में उन व्यवसायों के लिए आवश्यक है जो माल और सेवाओं के आयात या निर्यात में या अन्य देशों में शामिल हैं। यह विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) द्वारा जारी किया जाता है, जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार का एक हिस्सा है।
IEC आयात या निर्यात गतिविधियों में लगे सभी व्यवसायों के लिए अनिवार्य है, चाहे उनका आकार या टर्नओवर कुछ भी हो। यह एक अद्वितीय कोड है जो व्यवसाय के लिए पंजीकरण संख्या के रूप में कार्य करता है और इसका उपयोग व्यवसाय के आयात और निर्यात लेनदेन को ट्रैक और मॉनिटर करने के लिए किया जाता है।
सरकार द्वारा प्रस्तावित विभिन्न लाभों का लाभ उठाने के लिए भी IEC की आवश्यकता होती है, जैसे कि शुल्क में छूट, निर्यात प्रोत्साहन पूंजीगत सामान (EPCG) योजना के तहत लाभ, और अन्य निर्यात प्रोत्साहन।
आईईसी प्राप्त करने की प्रक्रिया में आवश्यक दस्तावेजों और शुल्क के साथ डीजीएफटी को आवेदन जमा करना शामिल है। आवेदन संसाधित होने के बाद, डीजीएफटी कुछ दिनों के भीतर आईईसी जारी करता है। IEC व्यवसाय के जीवनकाल के लिए मान्य है और कुछ मामलों को छोड़कर, जैसे कि व्यवसाय के नाम या पते में परिवर्तन के लिए किसी नवीनीकरण या संशोधन की आवश्यकता नहीं है। आयात/विशेषज्ञ कोड सेवा प्रदान करके, आप व्यवसायों की सहायता कर सकते हैं और आकर्षक आय अर्जित कर सकते हैं।
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